किराया न देने पर क्या लॉकर खाली कर सकता है बैंक ?
किराया न देने पर क्या लॉकर खाली कर सकता है बैंक ? नई दिल्ली। हम सभी जानते हैं कि अपना कीमती सामान घर पर रखना बेहद असुरक्षित होता है। इसीलिए हम सोना चांदी से लेकर जमीन जायदाद दस्तावेज जैसे जरूरी सामान हम लॉकर में रखते हैं। लेकिन यदि बैंक ही यदि आपका लॉकर तोड़कर सामान निकाल ले तो जिम्मेदारी किसकी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकर की सुरक्षा व संचालन में जरूरी सावधानी बरतना बैंकों का दायित्व है। बैंक अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने निर्देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि वह छह महीने के भीतर लॉकर सुविधा या सुरक्षित धरोहर प्रबंधन के बारे में उचित नियमन जारी करे। कोर्ट ने कहा है कि बैंकों को इस बारे में एकतरफा नियम तय करने की छूट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने बैंक लॉकर प्रबंधन के बारे में बैंकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। यह फैसला शुक्रवार को न्यायमूर्ति एमएम शांतनगौडर और विनीत सरन की पीठ ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ दाखिल एक ग्राहक अमित...